दरभंगा , अक्टूबर 31 -- बिहार में दरभंगा जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को एक व्यक्ति को पत्नी की जलाकर हत्या करने के मामले में दस वर्षों के सश्रम कारावास और 10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश (तृतीय) सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने शुक्रवार को दहेज के लिए पत्नी की जलाकर हत्या कर देने के जुर्म में सदर थाना क्षेत्र के अन्धरी गांव के सिंटू साह को दस वर्षों के सश्रम कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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