चंडीगढ़ , नवंबर 13 -- हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि प्रदेश में किसी भी नागरिक की आवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में अब दयालु योजना का लाभ और अधिक तेजी एवं सटीकता से मिलेगा।
उन्होंने कहा कि इसके लिए दयालु- द्वितीय योजना पोर्टल को और अधिक सरल बनाया गया है।
मुख्यमंत्री ने गुरुवार को चंडीगढ़ में पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के ओएसडी बी.बी. भारती, अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. साकेत कुमार, प्रधान सचिव पर्यटन कला रामचंद्रन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दयालु- द्वितीय पोर्टल सरकार की पारदर्शी और सरल सेवा वितरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। इससे पात्र परिवारों को लाभ डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में प्राप्त होगा।
उन्होंने बताया कि दयालु योजना के तहत आवारा पशुओं से हुई दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में एक से पांच लाख रुपये तक की सहायता राशि तथा चोट लगने पर 10 हजार रुपये तक की सहायता दी जाती है। योजना का लाभ पाने के लिए परिवार पहचान पत्र में पंजीकरण आवश्यक है।
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