दंतेवाड़ा , दिसंबर 04 -- छत्तीसगढ के दंतेवाड़ा तहसील के मटेनार गांव में औचक निरीक्षण के दौरान खनिज शाखा के प्रशासनिक टीम ने अवैध रेत परिवहन करते दो ट्रैक्टरों को जब्त किया है।
ग्रामीणों की सूचना पर की गई इस कार्रवाई में मौके पर बिना किसी वैध अनुमति के साधारण रेत ले जाते वाहन पकड़े गए, जिससे क्षेत्र में अवैध खनन की गतिविधियों की पुष्टि हुई है।
गुरुवार को अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय (खनिज शाखा) से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह निरीक्षण तीन दिसंबर को किया गया था। टीम जब मटेनार पहुँची, तब वहां सोल्ड ट्रैक्टर और सीजी 18 सी 2016 ट्रैक्टर रेत से भरे हुए मिले।अधिकारियों ने दोनों वाहनों की जांच की लेकिन संबंधित व्यक्तियों के पास परिवहन पास, रायल्टी पर्ची या किसी भी प्रकार के अधिकृत दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। दस्तावेजों की न मिलने पर रेत परिवहन की अवैधता की पुष्टि होते ही दोनों ट्रैक्टरों को तुरंत जब्त कर लिया गया है।
अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 तथा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71 के तहत की गई। प्रशासन ने कहा कि अवैध खनन और परिवहन प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के साथ-साथ राजस्व हानि का भी कारण है, इसलिए ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई अनिवार्य है।
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