हैदराबाद , अक्टूबर 09 -- तेलंगाना पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग (बीसी) के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने उच्च न्यायालय द्वारा सरकारी आदेश पर अंतरिम रोक लगाए जाने के बाद यह बात कही।
श्री प्रभाकर ने एक बयान में कहा, "उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति मिलने के बाद हम कानूनी और संवैधानिक रूप से आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेंगे।"उन्होंने कहा कि सरकार ने एक व्यापक जाति सर्वेक्षण कराया है। उसके लिए एक समर्पित आयोग और उप-समिति का गठन किया है। कैबिनेट की मंजूरी प्राप्त की है। विधानसभा में कानून बनाया है और पिछड़ा वर्ग आरक्षण लागू करने के लिए पंचायत राज अधिनियम, 2018 में संशोधन किया है।
मंत्री ने स्थानीय निकाय चुनावों में हो रही देरी पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि चुनाव न होने के कारण केंद्र सरकार का पैसा राज्य तक नहीं पहुंच रहा है।उन्होंने कहा, "हमें उम्मीद नहीं थी कि उच्च न्यायालय रोक लगाएगा।"श्री प्रभाकर ने जोर देकर कहा कि कांग्रेस हमेशा से सामाजिक न्याय की हिमायती रही है।
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