हैदराबाद , अक्टूबर 09 -- तेलंगाना के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग (बीसी) के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहरायी है।
श्री प्रभाकर ने उच्च न्यायालय द्वारा सरकारी आदेश संख्या नौ पर अंतरिम रोक लगाए जाने के बाद एक बयान में कहा, "उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति प्राप्त होने के बाद हम कानूनी और संवैधानिक रूप से आगे की कार्रवाई पर फैसला करेंगे।"उन्होंने कहा कि सरकार ने एक व्यापक जाति सर्वेक्षण कराया है और एक समर्पित आयोग तथा उप-समिति का गठन किया है। कैबिनेट की मंजूरी प्राप्त की है और विधानसभा में कानून बनाया है तथा पिछड़ा वर्ग आरक्षण लागू करने के लिए पंचायत राज अधिनियम, 2018 में संशोधन किया है।
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