हैदराबाद , नवंबर 02 -- तेलंगाना के कृषि मंत्री तुम्माला नागेश्वर राव ने रविवार को घोषणा की कि राज्य सरकार जल्द ही एक नया "तेलंगाना बीज अधिनियम -2025" लाने जा रही है जिसका उद्देश्य घटिया बीजों पर रोक लगाना और किसानों के अधिकारों की रक्षा करना है।

राज्य सचिवालय में हुई समीक्षा बैठक में मंत्री ने प्रारुप समिति के सदस्यों के साथ कानून के मसौदे पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि बाजार में मिल रहे मिलावटी और घटिया बीजों के कारण किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि मौजूदा बीज अधिनियम 1966 और बीज नियंत्रण आदेश ऑर्डर, 1983 में कई कमियां हैं, जिनका कुछ बीज कंपनियां फायदा उठा रही हैं।

प्रस्तावित बीज कानून में किसानों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा, किसान और कंपनी के बीच पारदर्शी समझौते, बीज उत्पादन और वितरण का नियमन, बीज कंपनियों की जवाबदेही, पारंपरिक बीज संरक्षण और सामुदायिक सीड बैंक को बढ़ावा जैसे प्रावधान शामिल होंगे।इसके साथ ही निगरानी, विवाद निपटान और मुआवजा तंत्र भी बनाया जाएगा।

प्रस्तावित कानून के तहत केवल राज्य-लाइसेंस प्राप्त संस्थाएं ही बीज उत्पादन कर सकेंगी। किसानों, आयोजकों और कंपनियों के बीच त्रिपक्षीय समझौते अनिवार्य होंगे। बीज कंपनियों को हर वर्ष अपना वार्षिक बीज कार्यक्रम प्रस्तुत करना होगा और किसानों को उनको दो चरणों में भुगतान करना होगा।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कानून किसान-केन्द्रित, पारदर्शी और कानूनी रूप से मजबूत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो कंपनियां गुणवत्ता और अनुसंधान पर ध्यान देती हैं उन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा जबकि लापरवाही बरतने वाली कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई होगी।

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