नयी दिल्ली/हैदराबाद , अक्टूबर 14 -- तेलंगाना सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों (बीसी) को दिए गए 42 प्रतिशत आरक्षण पर रोक लगाने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को शीर्ष न्यायालय में चुनौती दी है।
तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने नयी दिल्र्ली में उच्चतम न्यायालय परिसर में संवाददाताओं से कहा कि सरकार ने विशेष अनुमति याचिका दायर कर दी है और कल इस पर सुनवाई होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने ओबीसी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक ऐतिहासिक और ईमानदार निर्णय लिया है, लेकिन भाजपा और बीआरएस दोनों ही इस कदम का हर कदम पर विरोध कर रहे हैं।
श्री गौड़ ने कहा कि राज्य विधानसभा में इस विधेयक के पारित होने पर सभी राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन किया था, लेकिन अब भाजपा और बीआरएस अपना रुख बदलकर इसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि तेलंगाना में पिछड़े वर्गों के लिए सामाजिक न्याय को बनाए रखने के लिए आदेश को उसकी सही भावना के अनुसार लागू किया जाए।
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