हैदराबाद , जनवरी 04 -- तेलंगाना में निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम (पीएसएआरए) के तहत नियंत्रण प्राधिकारी ने एक आपराधिक मामले से जुड़े गंभीर उल्लंघनों का पता चलने के बाद बिना वैध लाइसेंस के काम कर रही निजी सुरक्षा एजेंसियों को चेतावनी देते हुए एक सार्वजनिक सूचना जारी की है।
सूचना के अनुसार, गजवेल पुलिस थाने में दर्ज एक हत्या के मामले में दो सुरक्षा गार्ड - रंजीत पांडेय उर्फ रंजीत राय और रितेश कुमार राय उर्फ रितेश राय शामिल पाये गये हैं। गार्डों को कुथुबुल्लापुर के मेसर्स संपदा इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एजेंसी, मेडचल-मलकाजगिरी ने काम पर रखा था। जांच में पता चला कि एजेंसी राज्य नियंत्रण प्राधिकारी के वैध पीएसएआरए लाइसेंस के बिना काम कर रही थी।
एजेंसी के स्वामी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि तेलंगाना में कई निजी सुरक्षा एजेंसियां बिना जरूरी लाइसेंस के गैर-कानूनी तरीके से काम कर रही हैं और कानून का उल्लंघन करते हुए गार्ड और सुपरवाइजर को काम पर रख रही हैं। इस आधार पर एक साल की जेल या 25,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित