नयी दिल्ली , अक्टूबर 06 -- उच्चतम न्यायालय ने तेलंगाना सरकार के स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग (बीसी) के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के फैसले को चुनौती देने वाली वंगा गोपाल रेड्डी की याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने मामले की सुनवाई की और हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को सुझाव दिया कि वे उचित राहत के लिए तेलंगाना उच्च न्यायालय का रुख करें।
याचिका में स्थानीय निकाय चुनावों में 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक आरक्षण लागू करने की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया गया था। याचिकाकर्ता ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के उस पहले फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें सरकार के इस कदम को बरकरार रखा गया था। चुनौती सरकार के आदेश (जीओ-नंबर 9) के खिलाफ थी, जिसके तहत तेलंगाना सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्ग के लिए कोटा बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया था।
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