हैदराबाद , नवंबर 04 -- तेलंगाना मानवाधिकार आयोग (टीजीएचआरसी) ने रंगा रेड्डी जिले के चेवेल्ला मंडल के मिर्जागुडा गांव के पास हुए दुखद सड़क हादसे का स्वतः संज्ञान लिया है।
राष्ट्रीय राजमार्ग -163 (हैदराबाद-बीजापुर राजमार्ग) पर बजरी से लदे एक टिपर और तेलंगाना आरटीसी बस के बीच टक्कर होने से 19 लोगों की मौत हो गयी थी।
न्यायमूर्ति शमीम अख्तर की अध्यक्षता वाले आयोग ने इस घटना के संबंध में प्रमुख सरकारी विभागों - परिवहन, गृह, खान एवं भूविज्ञान, एनएचएआई, रंगा रेड्डी जिला कलेक्टर और टीजी-आरटीसी से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
आयोग ने पाया कि इस खंड पर बार-बार होने वाली दुर्घटनाएं सड़क सुरक्षा उपायों में घोर लापरवाही, नियमों तथा कानूनों में खामियां और बुनियादी ढांचे में देरी को दर्शाती हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का उल्लंघन है।
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