हैदराबाद , अक्टूबर 23 -- तेलंगाना मंत्रिमंडल ने गुरुवार को दो बच्चों के नियम को हटाने को मंजूरी प्रदान की है, जिसके अंतर्गत दो से अधिक बच्चों वाले लोगों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था।

इस निर्णय को लागू करने के लिए, मंत्रिमंडल ने तेलंगाना पंचायत राज अधिनियम, 2018 की धारा 21 (3) को हटाने का संकल्प लिया। राजस्व, सूचना और जनसंपर्क मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने मीडिया को बताया कि पंचायत राज और नगरपालिका अधिनियमों में संशोधन एक अध्यादेश के माध्यम से किया जाएगा।

सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल (एसएलबीसी) सुरंग, जो दुनिया की सबसे बड़ी सुरंगों में से एक है, को 2026-27 तक पूरा करने का भी निर्णय लिया गया है ताकि नलगोंडा जिले के सूखाग्रस्त और फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में कृष्णा नदी का पानी पहुंचाया जा सके।

मंत्री रेड्डी ने आगे कहा कि सरकार स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों को 42 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे कहा कि तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा तीन नवंबर को अपना फैसला सुनाए जाने के बाद मंत्रिमंडल इन चुनावों को कराने पर फैसला करेगा। सात नवंबर को होने वाली अगली मंत्रिमंडल बैठक में अंतिम निर्णय होने की उम्मीद है।

मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए एल.बी. नगर, सनथनगर, अलवाल और वारंगल में चार सुपर-स्पेशलिटी अस्पतालों का निर्माण युद्ध स्तर पर पूरा करने का भी संकल्प लिया।

उन्होंने कहा कि अगले दशक में बढ़ती विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए मंत्रिमंडल अगली बैठक में नए विद्युत उत्पादन प्रस्तावों पर चर्चा करेगा और उन्हें अंतिम रूप देगा।

इस संवाददाता सम्मेलन में मंत्री पोन्नम प्रभाकर, जुपल्ली कृष्ण राव, दानसारी अनसूया और अदलुरी लक्ष्मण कुमार सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे।

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