हैदराबाद , नवंबर 28 -- तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राज्य में पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से मना कर दिया। न्यायालय ने चुनावी प्रक्रिया के बीच ऐसा करने से इनकार कर दिया।
यह याचिका पिछड़े वर्ग के समूह ने सरकारी आदेश (जीओ) 46 को चुनौती देते हुए दायर की थी, जो आने वाले पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण व्यवस्था से जुड़ा है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि आरक्षण पिछड़े वर्ग समुदाय की अत्यंत पिछड़ी जातियों को भी दिया जाना चाहिए और मांग की कि कोटा बीसी कैटेगरी के एबीसीडी क्लासिफिकेशन के हिसाब से बनाया जाए।
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