नयी दिल्ली , दिसंबर 19 -- उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कथित फोन-टैपिंग मामले में तेलंगाना स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो (एसआईबी) के पूर्व प्रमुख टी. प्रभाकर राव की पुलिस हिरासत की अवधि 25 दिसंबर तक बढ़ा दी और मामले की अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कोई जबरदस्ती कार्रवाई न किए जाने के निर्देश दिए।

न्यायमूर्ति बी.वी. नागरथ्ना और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने आदेश दिया कि राव की पूछताछ पूरी होने के बाद 26 दिसंबर को उन्हें हिरासत से रिहा कर दिया जाए। मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी 2026 को होगी।

कार्यवाही के दौरान तेलंगाना सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हालांकि राव ने कोर्ट के पूर्व निर्देशों का पालन करते हुए आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन वे चल रही जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।

पुलिस हिरासत को एक सप्ताह बढ़ाने की मांग करते हुए सॉलिसिटर जनरल ने पीठ के समक्ष एक स्टेटस रिपोर्ट रखी और आरोप लगाया कि राव ने उग्रवादी गतिविधियों की निगरानी के बहाने चुनिंदा व्यक्तियों की अवैध निगरानी की थी। यह भी तर्क दिया गया कि राव ने कोर्ट के पूर्व निर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं किया, विशेष रूप से कुछ डिजिटल अकाउंट्स तक पहुंच प्रदान करने के संबंध में।

राज्य के प्रस्तुतियों का विरोध करते हुए, राव की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट रंजीत कुमार ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को पूछताछ के नाम पर परेशान किया जा रहा है। उन्होंने दलील दी कि राव से सुबह से देर शाम तक लंबे समय तक पूछताछ की जा रही है और वह जांच एजेंसी को पूरा सहयोग दे रहे हैं।

पीठ ने दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार करने के बाद पुलिस हिरासत की सीमित अवधि बढ़ाई, लेकिन निर्देश दिया कि 25 दिसंबर के बाद राव को रिहा कर दिया जाए और अगली सुनवाई की तारीख तक किसी जबरदस्ती कार्रवाई से उन्हें संरक्षित रखा जाए।

राव ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार 12 दिसंबर को सुबह करीब 11 बजे हैदराबाद के जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में जांच अधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। उनका आत्मसमर्पण शीर्ष अदालत में लंबी कार्यवाही के बाद हुआ, जिसमें उन्होंने गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग की थी।

तेलंगाना सरकार ने आरोप लगाया है कि राव ने न्यायिक निर्देशों के बावजूद अपने आईक्लाउड अकाउंट्स तक पहुंच प्रदान करने से इनकार किया हुआ है, जिसका अभियोजन पक्ष डिजिटल साक्ष्यों के विनाश और छिपाने के आरोप लगाने के लिए उपयोग कर रहा है।

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