हैदराबाद , अप्रैल 10 -- तेलंगाना उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को शुक्रवार को अंतरिम राहत दी, जिसके तहत उन्हें एक सप्ताह के लिए अग्रिम जमानत मिल गयी है।
न्यायालय ने श्री खेड़ा को निर्देश दिया कि वह इस अवधि के भीतर सक्षम न्यायालय में जाएं और नियमित जमानत याचिका दायर करें। यह मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी के खिलाफ लगाए गए आरोपों से जुड़ा है। श्री खेड़ा ने आरोप लगाया था कि उनके पास तीन देशों के पासपोर्ट हैं और उन्होंने आधिकारिक हलफनामों में अपनी संपत्तियों का विस्तृत खुलासा नहीं किया है।
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