श्रीगंगानगर , फरवरी 13 -- राजस्थान में श्रीगंगानगर के यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम मामलों के विशेष न्यायालय (संख्या-दो)ने तीन वर्षीय बालिका से अश्लील हरकतें करने के आरोपी को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी।
विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त सनि (29) को तीन वर्षीय बालिका से अश्लील हरकत करने का दोषी मानते हुए उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना किया।
मामले के अनुसार 22 फरवरी 2025 को अभियुक्त सनि घर के बाहर खेल रही तीन वर्षीय बालिका को अपने घर ले गया और उससे अश्लील हरकतें कीं। उसी दौरान बालिका की मां वहां पहुंच गयी।
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