दरभंगा , नवम्बर 11 -- बिहार में दरभंगा जिले की एक अदालत ने चर्चित तिहरा हत्याकांड मामले में मंगलवार को चार लोगों को सश्रम आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई है।
लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तृतीय) सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने आज नगर थाना क्षेत्र के गिरींद्र मोहन रोड (राजकुमार गंज) निवासी शिव कुमार झा, भठियारीसराय निवासी भाष्कर कुमार, सिमरी थाना क्षेत्र के लादौर गंव निवासी अभिमन्यु राऊत उर्फ बाबा और सदर थाना क्षेत्र के पोसनपुरा कबीचक निवासी मिथलेश पासवान को सश्रम आजीवन कारावास और चालीस-चालीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि जिला को स्तब्ध कर देने वाली इस वारदात, नगर थाना कांड सं. 39/22 से बने सत्रवाद सं. 217/22 की सुनवाई पूरी कर न्यायाधीश ने चारों दोषियों को भारतीय दंड विधान (भा.द.वि) की धारा -147, 436, 427, 341, 307, 302 और 120 (बी) में 10 अक्टूबर को दोषी ठहराया था।
श्री झा ने बताया कि 10 फरवरी 2022 की संध्या नगर थाना क्षेत्र के जी एम रोड (राजकुमार गंज) में भू माफिया ने एक मकान को जबरदस्ती तोड़कर कब्जा करना चाहा। मकान में 40 वर्षों से रह रहे संजय कुमार झा एवं उसकी बहन पिंकी कुमारी ने जब विरोध किया तो सभी अभियुक्तों ने पेट्रोल छिड़क कर उनको आग के हवाले कर दिया । जब उसे बचाने सबसे छोटी बहन नीकी गई तो उसे भी जला दिया। इलाज के दौरान पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में गर्भवती पिंकी, उसके गर्भस्थ आठ माह के शिशु तथा संजय कुमार झा की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना की प्राथमिकी मधुबनी जिले के पंडौल थाना क्षेत्र के सरिसवपाही निवासीस्व. श्रीनाथ झा की पुत्री और घायल नीकी कुमारी के बयान पर नगर थाना में दर्ज की गई।
न्यायाधीश श्री दिवाकर ने चारों दोषियों को भारतीय दंड विधान की धारा 147 में एक माह, 436 में पांच साल, 427 में एक साल, 341 में एक माह, 307 में पांच साल, 302 में आजीवन कारावास एवं 120(बी) में आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 436 में दस हजार, 307 में दस हजार, 302 में दस हजार, 120 (बी) में दस हजार, कुल मिला कर चालीस हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है। सभी सजायें साथ साथ चलेगी।
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