नयी दिल्ली , नवंबर 12 -- चेन्नई के पूनमल्ली स्थित राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने वर्ष 2023 में तमिलनाडु राजभवन पेट्रोल बम विस्फोट मामले में मुख्य आरोपी को बुधवार को दोषी ठहराया और 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

विशेष अदालत ने विनोथ उर्फ करुक्का विनोथ को विभिन्न धाराओं के तहत क्रमशः 7, 3 और 2 साल की सजा सुनाई गई है। दोषी को आईपीसी की धारा 506(ii) के तहत 5 साल, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3(ए)(बी), 4(बी)(आई) और 5(ए)(बी) के तहत 10-10 साल और तमिलनाडु संपत्ति (क्षति और हानि निवारण) अधिनियम के तहत 3 साल की सजा सुनाई गई है। ये सभी सजाएँ अधिकतम 10 साल के कठोर कारावास के साथ-साथ चलेंगी। दोषी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, और भुगतान न करने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा हो सकती है।

आरोपी ने 25 अक्टूबर, 2023 को राजभवन गेट-1 पर दो पेट्रोल बम फेंके थे, जिससे विस्फोट हुआ और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचा। गृह मंत्रालय के निर्देश पर स्थानीय पुलिस से जाँच का जिम्मा संभालने वाली एनआईए ने गहन जाँच के बाद 19 जनवरी, 2024 को एनआईए की विशेष अदालत में अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश की।

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