चेन्नई , दिसंबर 19 -- मद्रास उच्च न्यायालय की प्रथम पीठ ने तमिलनाडु सरकार को राजनीतिक पार्टियों और अन्य की ओर से आयोजित विशाल रोड शो और रैलियों को नियंत्रित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) अधिसूचित करने की अंतिम तिथि 5 जनवरी 2026 निर्धारित की है।

मुख्य न्यायाधीश मनींद्र मोहन श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति जी अरुल मुरुगन की पीठ ने जनहित याचिका सहित एक समूह की रिट याचिका पर आदेश देते हुए यह निर्देश दिया। करूर में 27 सितम्बर को हुई घातक भगदड़ में 41 लोगों की मौत के बाद रोड शो और रैलियों के लिए एसओपी की मांग जोर पकड़ने लगी है।

तमिलगा वेत्रि कझगम (टीवीके) के अध्यक्ष एवं फिल्म अभिनेता से नेता बने विजय की रोड शो के दौरान हुई इस दुर्घटना में महिलाएं और बच्चे भी घायल हुए थे।इसके बाद मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने घोषणा की थी कि सरकार सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों व हितधारकों से परामर्श के बाद इस पर दिशा-निर्देश जारी करेगी।

इस पर सरकार ने भी राजनीतिक पार्टियों के साथ परामर्श किया, जबकि कुछ ने उच्च न्यायालय का रुख किया।

राज्य सरकार ने सभी पार्टी से परामर्श के बाद एसओपी का मसौदा तैयार किया था। इसमें मुख्य विपक्षी एआईएडीएमके और नवगठित टीवीके के प्रतिनिधि भी शामिल थे। विपक्ष और डीएमके के कुछ छोटे सहयोगियों ने सुझाव और आपत्तियां पेश की हैं। यह मसौदा पिछले महीने न्यायालय को सौंपा गया था।

पीठ ने आदेश में कहा है, "राज्य को किसी न किसी तरह से फैसला लेना होगा। पार्टियों के सुझावों और आपत्तियों पर फैसला लेना होगा। जितनी जल्दी हो सके एसओपी तय करें और 5 जनवरी 2026 से पहले अधिसूचित करें।" साथ में यह भी जोड़ा, "अगर किसी राजनीतिक पार्टी को एसओपी की शर्तों से कोई दिक्कत है तो वह उन शर्तों के खिलाफ अदालत जा सकती है।"एसओपी के मसौदा में 16 शर्तें निर्धारित की गई हैं। इनमें पूजा स्थलों पर धार्मिक सभाओं को पारंपरिक आयोजनों के तौर पर छूट दी गई थी, जिनकी मिसाल पहले से मौजूद है, जिनमें 5,000 से कम लोग इकट्ठा होते हैं, जबकि 5,000 से अधिक प्रतिभागियों वाली सभाओं के लिए तय स्थल की सूचना जिला आयुक्त को देनी होगी।

आयोजन के लिए अनुमति मांगने वाले आवेदन निश्चित प्रारूप में 10 दिन पहले और अन्य जगहों के लिए 15 दिन पहले जमा किये जाने चाहिए।

पार्टी सम्मेलनों और 50,000 से अधिक प्रतिभागी वाले बड़े आयोजनों के लिए हालांकि यह समय सीमा 30 की होगी।

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