श्रीगंगानगर , जनवरी 07 -- राजस्थान में श्रीगंगानगर के नशीले द्रव्य एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) मामलों की विशेष अदालत ने डोडा पोस्त रखने के आरोपी को बुधवार को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

विशेष न्यायाधीश अजय कुमार ने अभियुक्त मांगीलाल बिश्नोई को डोडा पोस्त रखने का दोषी मानते हुए उस पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी किया।

मामले के अनुसार श्रीगंगानगर के चूनावढ़ थाना क्षेत्र में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने नरमा की फसल वाले खेत में छापा मारकर एक क्विंटल 10 किलो 900 ग्राम डोडा पोस्त बरामद करके मौके से मांगीलाल बिश्नोई को गिरफ्तार किया था।

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