चंडीगढ़ , जनवरी 16 -- हरियाणा सेवा अधिकार आयोग ने डॉ अंबेडकर मेधावी छात्र योजना से जुड़े एक मामले का निपटारा करते हुए आवश्यक निर्देश जारी किये हैं। आयोग ने सभी तथ्यों और अभिलेखों की जांच के बाद यह निर्णय लिया।

आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि आयोग के संज्ञान में यह मामला आया कि भिवानी निवासी सुश्री टीना के योजना के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पर पुनर्विचार आवश्यक था। उन्होंने 82.4 प्रतिशत अंक प्राप्त किये थे और योजना की सभी पात्रता शर्तों को पूरा करती थीं।

आयोग के निर्देशों के अनुपालन में संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित छात्रवृत्ति राशि 8,000 रुपये आवेदिका के बैंक खाते में तय समय के भीतर जमा करा दीगयी है। आयोग ने यह भी अवलोकन किया कि प्रकरण की प्रक्रिया के दौरान आवेदिका को अपील और पुनरीक्षण याचिका दायर करने जैसे अतिरिक्त प्रयास करने पड़े, जिससे उसे अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ा।

हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मामले के समग्र तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने निर्देश दिये हैं कि भविष्य में सेवाओं की समयबद्ध आपूर्ति को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आवेदिका को 5,000 रुपये की क्षतिपूर्ति प्रदान की जाये।

आयोग ने संबंधित विभाग को निर्देश दिया है कि निर्धारित समय-सीमा में सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर भुगतान सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालन की सूचना आयोग को उपलब्ध करायी जाये।

आयोग का यह निर्णय प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी बनाने और यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है कि पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके।

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