नैनीताल , नवंबर 12 -- उत्तराखंड के रामनगर के तेलीपुरा और नयागांव में जिला विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा सील किए गए मकानों की सील तोड़कर निर्माण कार्य शुरु किये जाने के आरोप में पुलिस ने आठ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
डीडीए के सचिव विजय नाथ शुक्ला ने बुधवार को कहा कि रामनगर डीडीए के अधिकार क्षेत्र में आता है। नियमों के मुताबिक किसी भी भवन और निर्माण कार्य के लिए डीडीए की अनुमति लेना और मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है।
इसी वर्ष फरवरी और मार्च महीने में डीडीए ने तेलीपुरा और नयागांव में बिना मानचित्र स्वीकृत किए आठ निर्माणाधीन भवनों को सील कर दिया था। साथ ही भवन मालिकों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए थे।
आरोप है कि इन भवन मालिकों की ओर से नोटिस का जवाब नहीं दिया गया और उल्टा डीडीए की सील तोड़कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। डीडीए ने इसे गंभीरता से लेते हुए आरोपियों के खिलाफ रामनगर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है।
रामनगर के कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि कहा कि अवर अभियंता रोहित बिष्ट की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।
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