नयी दिल्ली , दिसंबर 05 -- नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने बड़ी संख्या में इंडिगो की घरेलू उड़ानें रद्द होने के बाद पायलट की नाइट ड्यूटी से संबंधित नियमों में रियायत की उसकी मांग मान ली है।

डीजीसीए की शुक्रवार को जारी मंजूरी में कहा गया है कि इंडिगो को 10 फरवरी 2026 तक के लिए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (एफडीटीएल) के दो प्रावधानों में छूट दी गयी है।

इंडिगो के लिए 10 फरवरी तक नाइट ड्यूटी रात 12 बजे से सुबह पांच बजे तक मानी जायेगी। नियमों में नाइट ड्यूटी रात 12 बजे से सुबह छह बजे तक है।

इसके अलावा नियम यह है कि नाइट ड्यूटी से इतर शुरू होने वाली ड्यूटी जो नाइट ड्यूटी तक जारी रहती है, फ्लाइट का अधिकतम समय आठ घंटे और ड्यूटी का अधिकतम समय 10 घंटे हो सकता है। इस दौरान पायलट अधिकतम दो लैंडिंग करा सकता है। इंडिगो को इस नियम से भी छूट दी गयी है।

इंडिगो हर 15 दिन पर क्रू के काम के घंटों, चालक दल के सदस्यों की संख्या बढ़ाने के उपायों और परिचालन में सुधार की रिपोर्ट सौंपेगी। डीजीसीए हर 15 दिन पर इस छूट की समीक्षा करेगा।

एयरलाइंस से 30 दिन के अंदर एफडीटीएल का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक रोडमैप सौंपेगी। साथ ही, एफडीटीएल के अन्य सभी नियमों का उसे पूर्णतः पालन करना होगा।

इससे पहले, शुक्रवार को ही डीजीसीए ने एफडीटीएल में आंशिक बदलाव किया था जो सभी विमान सेवा कंपनियों के लिए लागू होंगे। इसमें हर सप्ताह पायलट की 48 घंटे के अनिवार्य विश्राम अवधि को साप्ताहिक अवकाश के साथ मिलाने की मनाही के आदेश को वापस ले लिया गया है।

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