नयी दिल्ली , जनवरी 09 -- नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के अपीलीय प्राधिकरण ने एक मामले में विमान सेवा कंपनी इंडिगो की अर्जी खारिज करते हुए कुल 40 लाख रुपये के जुर्माने के आदेश को बरकरार रखा है।
डीजीसीए ने कैटेगरी सी एयरोड्रम में पायलट प्रशिक्षण के लिए क्वालिफाइड सिम्युलेटर के इस्तेमाल में विफल रहने के लिए सितंबर 2025 में इंडिगो पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।
एयरलाइन ने डीजीसीए अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष इस आदेश को चुनौती दी थी।
इंडिगो ने शुक्रवार को शेयर बाजार को बताया कि अपीलीय प्राधिकरण ने 07 जनवरी को जारी आदेश में अपील को खारिज करते हुए एयरलाइन के फ्लाइट ऑपरेशंस के निदेशक और कंपनी के प्रशिक्षण निदेशक पर 20-20 लाख रुपये के जुर्मानों को बरकरार रखा है। उसने बताया कि उसे यह आदेश 08 जनवरी को प्राप्त हुआ है।
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