हैदराबाद , अक्टूबर 05 -- राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) की हैदराबाद क्षेत्रीय इकाई ने शनिवार को एक अभियान के दौरान तेलंगाना के हनमकोंडा में 6.53 किलोग्राम संरक्षित जीव भारतीय पैंगोलिन के शल्क जब्त किये हैं।

शल्क पैंगोलिन के शरीर के बाहरी हिस्से में कवच -पत्र की तरह होता है जो दुश्मनों से उसकी रक्षा करता है। दुनिया भर में पैंगोलिन के शल्क की सबसे ज्यादा तस्करी की जाती है, इनके शल्क पारंपरिक दवाइयों में इस्तेमाल के लिये चीन और दक्षिणपूर्व एशिया के बाजारों में तस्करी कर बेचे जाते हैं। भारतीय पैंगोलिन (मैनिस क्रैसिकौडाटा) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची-एक में सूचीबद्ध है, जो इसके शिकार और व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है। सीआईटीईएस कन्वेंशन के परिशिष्ट एक के तहत पैंगोलिन और उनके बने उत्पादों का अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी प्रतिबंधित है।

डीआरआई के अधिकारियों ने एक विशिष्ट सूचना पर कार्रवाई करते हुए पैंगोलिन के शल्कों के अवैध व्यापार में शामिल चार लोगों को हिरासत में ले लिया। डीआरआई ने रविवार को जारी एक बयान में कहा कि जब्त किये गये शल्क करीब पाँच पैंगोलिनों से निकाले गये हैं।

जब्ती प्रक्रिया के बाद चारों आरोपियों को जब्त शल्क के साथ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत आगे की जांच के लिये हनमकोंडा के वन रेंज अधिकारी को सौंप दिया गया।

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