मुंबई , अक्टूबर 30 -- महाराष्ट्र के ठाणे स्थित मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने पांच साल पहले एक सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले एक दंपति के परिवार को 1.15 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

यह घटना 2 फरवरी, 2019 को हुई थी, जब दंपति ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर स्कूटर से जा रहे थे।

65,000 रुपये मासिक कमाने वाले 34 वर्षीय इंजीनियर अक्षय प्रमोद गुप्ता अपनी 32 वर्षीय पत्नी और बेटी के साथ स्कूटर पर सवार थे। ठाणे शहर का रहने वाला यह परिवार विक्रोली में फिरोज शाह मेहता ब्रिज के पास मध्यम गति से गाड़ी चला रहा था, तभी पीछे से एक तेज रफ्तार ट्रक आ गया।

दावेदारों के वकील एसजे तिवारी ने कहा कि ट्रक चालक तेजी और लापरवाही से गाड़ी चला रहा था, तभी उसने पीछे से स्कूटर को टक्कर मार दी। टक्कर के कारण अक्षय और आरती दोनों सड़क पर गिर पड़े, जहां ट्रक के पहियों ने उन्हें कुचल दिया, जिससे उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। ट्रक चालक बिना मदद के भाग गया।

विक्रोली पुलिस ने मामला दर्ज किया और बाद में आरोपपत्र दाखिल किया। न्यायाधिकरण की कार्यवाही के दौरान ट्रक मालिक उपस्थित नहीं हुआ, जिसके परिणामस्वरूप एकपक्षीय निर्णय हुआ। बीमा कंपनी ने कई आधारों पर मुआवजे के दावे का विरोध किया।

न्यायाधिकरण सदस्य आरवी मोहिते ने मंगलवार को पारित आदेश में पुलिस दस्तावेजों और जांच अधिकारी की उस रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान शामिल थे।

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