भोपाल , जनवरी 13 -- न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा संचालित टेली लॉ सर्विस के माध्यम से अब आमजन को घर बैठे निःशुल्क कानूनी सलाह उपलब्ध कराई जा रही है। इस सेवा का लाभ लेने के लिए हितग्राही अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाकर अपनी कानूनी समस्या का पंजीयन करा सकता है, जिसके बाद पंजीकृत वकील फोन कॉल के माध्यम से आवश्यक कानूनी परामर्श प्रदान करते हैं।
टेली लॉ सर्विस के तहत आपराधिक, सिविल, जमीनी विवाद, बैंकिंग, उपभोक्ता, बीमा सहित सभी प्रकार के कानूनी मामलों में निःशुल्क सलाह दी जाती है। यह सेवा विशेष रूप से उन नागरिकों के लिए उपयोगी है, जिन्हें कानूनी जानकारी या परामर्श तक सहज पहुंच नहीं मिल पाती।
टेली लॉ सर्विस के स्टेट कोऑर्डिनेटर आशीष द्विवेदी ने बताया कि मध्यप्रदेश में अब तक लगभग 12 लाख हितग्राहियों को इस योजना के माध्यम से वकीलों द्वारा निःशुल्क कानूनी सलाह दी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि आम नागरिक सीएससी केंद्रों के माध्यम से अथवा स्वयं टेली लॉ मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए भी अपनी समस्या दर्ज कर कानूनी परामर्श प्राप्त कर सकते हैं।
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