रांची , दिसंबर 12 -- झारखंड हाईकोर्ट से रांची के कुख्यात अपराधी अनिल शर्मा को बड़ा झटका लगा है।

कोर्ट ने उनकी समयपूर्व रिहाई की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य आधार पर गुहार लगाई थी।अनिल शर्मा 1999 के बिरसा मुंडा जेल हत्याकांड के दोषी हैं। 22 जनवरी 1999 को जेल में बंद रहते हुए उन्होंने अन्य अपराधियों के साथ मिलकर कैदी भोमा सिंह की निर्मम हत्या कर दी थी।

इस मामले में उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। शर्मा पिछले 28 वर्षों से रांची जेल में सजा काट रहे हैं।दिल की बीमारी का हवाला देकर उन्होंने रिहाई की मांग की, लेकिन जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की एकलपीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कोई राहत नहीं दी।

रांची रियल एस्टेट माफिया के रूप में कुख्यात शर्मा की यह कोशिश नाकाम रही।

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