रांची , नवम्बर 24 -- झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को राज्य में लंबित स्थानीय शहरी निकाय चुनाव कराने को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई।

यह याचिका रांची नगर निगम की निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखो की ओर से दायर की गई थी, जिसमें समय पर चुनाव नहीं कराने पर राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की मांग की गई थी।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता और राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से अधिवक्ता सुमित गाडोडिया उपस्थित हुए। राज्य सरकार ने आज अदालत को यह जानकारी दी कि सरकार ने नगर निकाय चुनाव से जुड़ी सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं और चुनाव संबंधी निर्णयों की प्रतियां राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दी गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी इन दस्तावेजों को स्वीकार करने की पुष्टि की।

अधिवक्ता सुमित गाडोडिया ने अदालत को बताया कि चुनाव की तैयारी पूरी करने में आयोग को लगभग आठ सप्ताह का समय लगेगा। इसके बाद चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 45 दिन का समय और लगेगा। इस संबंध में आयोग की ओर से न्यायालय में शपथपत्र भी दाखिल किया गया है। साथ ही एक सीलबंद रिपोर्ट भी कोर्ट में सौंपी गई है, जिसमें पूरी चुनावी प्रक्रिया की रूपरेखा का ब्योरा दिया गया है।

सभी पक्षों की दलीलें सुनने और रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंदा सेन की एकल पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 मार्च 2025 की तिथि तय की है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने पक्ष रखा।

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