रांची , नवम्बर 20 -- झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर और कांग्रेस नेता नीरज सिंह की हत्या के मामले में झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह समेत दस आरोपियों को सुनवाई के लिए नोटिस जारी किया है।
यह अपील नीरज सिंह के भाई अभिषेक सिंह ने दायर की थी, जो निचली अदालत के साक्ष्य के अभाव में दिए गए बरी के फैसले को चुनौती देती है।
न्यायमूर्ति रोंगोन मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर अगले माह मामले पर फिर सुनवाई का आदेश दिया। इस अपील में झारखंड सरकार, संजीव सिंह, जैनेंद्र कुमार सिंह उर्फ पिंटू सिंह समेत अन्य आरोपियों को पक्षकार बनाया गया है।
संजीव सिंह लगभग आठ वर्षों तक जेल में रहे और बाद में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। उनकी पत्नी रागिनी सिंह झरिया से वर्तमान विधायक हैं। नीरज सिंह की हत्या 2017 में सरायढ़ेला थाना क्षेत्र में हुई थी, जहां उन पर हमले में चार लोगों की मौत हुई।
इस मामले में हाईकोर्ट अब निचली अदालत के फैसले की समीक्षा करेगा और सुचारू न्याय प्रक्रिया की पूर्णता सुनिश्चित करेगा। आगे की सुनवाई में दोनों पक्ष अपने-अपने तर्क प्रस्तुत करेंगे।
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