रांची , नवम्बर 10 -- झारखंड हाईकोर्ट में नगर निकाय चुनाव न कराने को लेकर दायर अवमानना याचिका की सुनवाई आज हुई। अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा कि वे नगर निगम और नगर निकायों के चुनाव कराने की संभावित तिथि कब तय कर रहे हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी।

सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने आज कोर्ट को बताया कि झारखंड में कराए गए ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दी गई है। उन्होंने कहा कि कुछ अहम् बिंदुओं जैसे सीटों के आरक्षण और पॉपुलेशन लिस्ट से संबंधित जानकारी आयोग द्वारा मांगी गई है, जो जल्द ही उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके बाद ही चुनाव का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कोर्ट को बताया गया कि अभी तक राज्य सरकार ने सीट आरक्षण को लेकर पूरी तरह से अनुशंसित सूची आयोग को नहीं भेजी है। जैसे ही यह जानकारी आयोग को मिलेगी, चुनाव की तैयारियां तुरंत शुरू कर दी जाएंगी।

यह अवमानना याचिका रौशनी खलखो और रीना कुमारी की ओर से दाखिल की गई है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से न केवल नगर निगम और नगर निकाय चुनाव कराने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया है, बल्कि उसके पालन पर भी नजर रखने की मांग की है।

ज्ञातव्य है कि झारखंड में पिछले करीब ढाई साल से नगर निकाय के चुनाव नहीं हुए हैं। वर्ष 2020 के जून से 12 शहरी निकायों में चुनाव स्थगित हैं और कई नगर निगम बिना चुनाव के संचालित हो रहे हैं। राज्य में 27 अप्रैल 2023 के बाद कोई चुनाव नहीं हुआ है।

हाईकोर्ट ने इससे पहले याचिका संख्या 1923/2023 और 2290/2023 में आदेश पारित कर 4 जनवरी 2024 को तीन सप्ताह के भीतर नगर निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया था, लेकिन राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग की ओर से अभी तक चुनाव प्रक्रियाओं को लेकर पूरा समन्वय नहीं हो पाया है।

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