रांची 16अक्टूबर (वार्ता) झारखंड हाईकोर्ट में जेल में बंद आईएएस अधिकारी विनय चौबे की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई।
यह मामला हजारीबाग जिला में डीसी रहते हुए सेवायत भूमि की अवैध खरीद-बिक्री से जुड़ा है।
अदालत ने सुनवाई के दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो(एसीबी) को विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और अगली सुनवाई 10 नवंबर को निर्धारित की है।
इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने की। विनय चौबे की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस मजूमदार, निशांत कुमार रॉय और रोहन मजूमदार ने जमानत याचिका पर बहस की, जबकि एसीबी की तरफ से विशेष लोक अभियोजक सुमित गाड़ोदिया ने पक्ष रखा।
उल्लेखनीय है कि अगस्त 2025 में सेवायत भूमि की अवैध खरीद-बिक्री को लेकर मामला दर्ज किया गया था, जो एसीबी द्वारा कांड संख्या 9/2025 के तहत जांचाधीन है। हजारीबाग की स्पेशल कोर्ट ने पहले 16 सितंबर को विनय चौबे की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की।
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