रांची , जनवरी 02 -- झारखंड सरकार ने राज्य की पेसा नियमावली की अधिसूचना शुक्रवार को जारी कर दी।

इसके साथ ही राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं के अधिकारों को लेकर लंबे समय से चला आ रहा इंतजार समाप्त हो गया है। पेसा नियमावली के अधिसूचना जारी होने के बाद आदिवासी स्वशासन और ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

ज्ञातव्य है कि 23 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पेसा नियमावली को मंजूरी प्रदान की गई थी। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद पेसा नियमावली को पंचायती राज विभाग को भेजा गया था। विभाग ने सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शुक्रवार को इसकी अधिसूचना कर दी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में पेसा कानून लागू हो गया।

पेसा नियमावली के लागू होने से ग्राम सभाओं को प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन, स्थानीय विकास योजनाओं, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों और परंपरागत अधिकारों से जुड़े मामलों में अधिक अधिकार प्राप्त होंगे। सरकार का दावा है कि इससे आदिवासी समाज की परंपराओं, संस्कृति और स्वशासन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

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