रांची , दिसम्बर 09 -- झारखंड पुलिस ने अपने सब इंस्पेक्टर (एसआई) और मेजर रैंक के अधिकारियों के लिए अनिवार्य आठ सप्ताह के अधिष्ठापन प्रशिक्षण को लेकर बड़ा कदम उठाया है।

प्रशिक्षण निदेशालय ने स्पष्ट आदेश जारी करते हुए कहा है कि इस प्रशिक्षण से किसी भी परिस्थिति में छूट नहीं दी जाएगी। साथ ही चेतावनी दी गई है कि प्रशिक्षण में शामिल नहीं होने वाले अधिकारियों को तत्काल निलंबित कर दिया जाएगा।

आदेश के अनुसार, प्रशिक्षण में उपस्थित न रहने वाले पदाधिकारियों के नियंत्री पदाधिकारी से भी स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि प्रशिक्षण आठ दिसंबर से झारखंड पुलिस अकादमी, हजारीबाग में शुरू हो चुका है और कुछ अधिकारियों ने बीमारी, पारिवारिक कारणों या अन्य कार्यों का हवाला देते हुए छूट के लिए आवेदन दिए थे।

प्रशिक्षण निदेशालय ने इन आवेदनों पर विचार के बाद यह साफ कर दिया कि अधिष्ठापन प्रशिक्षण सेवा नियमों के तहत अत्यंत महत्वपूर्ण है। अधिकारियों की पदोन्नति, एसीपी एवं एमएसीपी के लाभ तथा आगे के प्रशासनिक कार्यों में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए यह प्रशिक्षण अनिवार्य है। निदेशालय का कहना है कि बिना इस प्रशिक्षण को पूरा किए किसी भी अधिकारी को प्रोन्नति या संबंधित लाभ नहीं दिए जाएंगे।

आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि पिछले वर्षों में कई अधिकारी प्रशिक्षण से बचने की कोशिश करते रहे हैं, जिसके कारण विभागीय कार्यों में असंतुलन और प्रमोशन प्रक्रिया में देरी जैसी समस्याएं सामने आई थीं। इस बार पुलिस मुख्यालय ने साफ चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सभी जिला पुलिस अधीक्षकों और इकाई प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अधीन कार्यरत सब इंस्पेक्टरों और मेजर रैंक के अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करें। निर्देश में यह भी कहा गया है कि यदि कोई अधिकारी बिना अनुमोदन अनुपस्थित पाया जाता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई स्वतः प्रारंभ कर दी जाएगी।

प्रशिक्षण निदेशालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि अधिष्ठापन प्रशिक्षण न केवल कर्मियों के व्यावसायिक विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि आधुनिक पुलिसिंग, प्रशासनिक क्षमता, नेतृत्व कौशल और कानून-व्यवस्था प्रबंधन की बेहतर समझ विकसित करने में भी मदद करता है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित