जौनपुर , मार्च 09 -- उत्तरप्रदेश में जौनपुर जिले के अपर सत्र न्यायाधीश (षष्ठम्) सुरेंद्र प्रताप यादव की अदालत ने दो वर्ष पूर्व 12 वर्षीया बालिका से दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को दोषसिद्ध पाते हुए सोमवार को बीस वर्ष के सश्रम कारावास एवं 55 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।

अभियोजन के अनुसार जिले में केराकत थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने अभियोग पंजीकृत करवाया कि 23 जून 2024 को अपराह्न तीन बजे उसकी बारह वर्षीया नातिन घर से कुछ दूर बगीचे में आम बीनने गई थी, जहाँ उसके ही गाँव का रहने वाला राम मिलन यादव उसे मारा पीटा और उसके साथ बलात्कार किया और धमकी दिया कि यह बात अगर किसी से बताएगी, तो उसके पूरे परिवार को जान से मार देगा। पीड़िता रोते हुए घर आयी और सारी घटना बतायी।

शासकीय अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी व रमेश चन्द्र पाल के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी को दुष्कर्म के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए उक्त दंड से दंडित किया।

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