जौनपुर , नवम्बर 06 -- उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पी एन पांडेय की अदालत ने गुरुवार को नौ वर्ष पूर्व दहेज की मांग को लेकर पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास व 15 हजार रुपए अर्थ दंड से दंडित किया।
अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा महेंद्र ने मुकदमा पंजीकृत करवाया था कि उसने अपनी बहन सरोजा की शादी 15 वर्ष पूर्व मछली शहर थाना क्षेत्र के बारी गांव निवासी दयाशंकर के साथ की थी। शादी के बाद 10 हजार रुपये दहेज की मांग को लेकर पति , सास राजकुमारी, ननद चांदनी व देवर लुल्लुर ने 21 अप्रैल 2016 को सरोजा को मारा पीटा और 29 अप्रैल 2016 को एक साजिश के तहत सरोजा की हत्या कर दी।
पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। गवाह और सबूतों के आधार पर अदालत ने हत्यारोपी पति को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया, जबकि शेष आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया।
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