जौनपुर , नवम्बर 01 -- उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले के अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय रूपाली सक्सेना की अदालत ने शनिवार को अवयस्क के अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी युवक को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन के अनुसार जिले में सुजानगंज थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने मुकदमा पंजीकृत करवाया कि 5 दिसंबर 2023 को उसकी 17 वर्षीय पुत्री को अमित गौतम निवासी ग्राम सरैया थाना बरसठी कहीं भगा ले गया। पहले भी वह फोन से बात किया करता था। पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
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