जौनपुर , जनवरी 29 -- उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले के अपर सत्र न्यायाधीश उमेश कुमार द्वितीय की अदालत ने बुधवार को युवती से दुष्कर्म के आरोपी को 25 साल की सजा और डेढ़ लाख रुपए जुर्माना का आदेश दिया है।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पीड़िता के पिता ने घटना की रिपोर्ट जिले के मडियाहू थाने में दर्ज कराया कि घटना के पूर्व आरोपी पीड़िता से बातचीत करता था, एक दिन वह शौच के लिए गई थी, तभी आरोपी उसके साथ दुराचार कर अश्लील वीडियो बना लिया। आरोपी स्वर्ण सिंह यादव ने पीड़िता को धमकी देने लगा कि वह अश्लील वीडियो को वायरल कर देगा, इस धमकी के बाद उसने पीड़िता से कई बार दुराचार किया, जिससे पीड़िता गर्भवती हो गई और इसी बीच आरोपी घर छोड़कर मुंबई चला गया।
पीड़िता की जब गर्भवती होने की बात उससे बताई तो उसने पीड़िता को मुंबई बुलाया। 15 जुलाई 2022 को पीड़िता मुंबई चली गई तो आरोपी उसे अपने कमरे पर ले गया और वहां पर भी उसके साथ दुराचार किया और उसे वहां से जाने के लिए कह दिया, तो पीड़िता अपने नानी के यहां चली आई। हाईकोर्ट के आदेश पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी जौनपुर ने पीड़िता के बच्चे का गर्भपात कराया था। थाने में दर्ज रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराया और आरोप पत्र न्यायालय भेजा।
अदालत ने पत्रावली पर उपलब्ध सबूत और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी स्वर्ण सिंह यादव को 25 साल की सजा और डेढ़ लाख जुर्माना से दंडित करने का आदेश दिया। आरोपी को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल भेज दिया गया।
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