जौनपुर , अक्टूबर 17 -- उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले की एक अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 25 साल के सश्रम कारावास और 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।

अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) उमेश कुमार की अदालत ने शुक्रवार को मछली शहर थाना क्षेत्र में दो वर्ष पूर्व नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को 25 वर्ष के सश्रम कारावास व 55 हजार रूपए अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन के अनुसार जिले में मछली शहर थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने 19 अगस्त 2023 को अभियोग पंजीकृत करवाया कि उसकी साढ़े 17 वर्षीय पुत्री को 9 अगस्त 2023 को सुबह 4:00 बजे दीपक बिंद निवासी पीरपुर बहला-फुसलाकर व शादी का झांसा देकर भगा ले गया था।

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