जौनपुर , फरवरी 02 -- उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले की अपर सत्र न्यायाधीश रूपाली सक्सेना की अदालत ने सोमवार को लाइनबाजार थाना क्षेत्र निवासी 17 वर्षीय अनुसूचित जाति की पीड़िता का शादी का झांसा देकर अपहरण व दुष्कर्म करने के आरोपी कुतुबुद्दीन को कोर्ट ने आजीवन कारावास एवं 25 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनायी है। अदालत ने जुर्माना की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को देने का आदेश हुआ।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार घटना की प्राथमिकी पीड़िता के भाई ने जिले के लाइन बाजार थाने में को दर्ज कराया था। वादी के अनुसार आरोपी कुतुबुद्दीन निवासी ककोहिया थाना सिकरारा ने वादी की 17 वर्षीय बहन से फोन पर बात करके हमेशा बहलाता फुसलता था। 17 सितंबर 2022 को शादी का झांसा देकर उसका अपहरण कर पूना ले गया और उसके साथ दुराचार किया। दो अज्ञात लोगों ने भी उसके साथ दुराचार किया था। आरोपी ने उसे मारा पीटा और गालियां भी दिया।

पीड़िता ने किसी प्रकार अपने घर वालों को फोन किया तब पुलिस वहां पहुंची। पीड़िता का पुलिस ने मेडिकल जांच व मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।

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