जौनपुर , अक्टूबर 06 -- उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले के अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो रूपाली सक्सेना की अदालत ने तीन वर्ष पूर्व गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र में 11 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपी सौतेली पिता को दोष सिद्ध पाते हुए सोमवार को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

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