जौनपुर, एक अप्रैल (वार्ता) उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले के अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय उमेश कुमार की अदालत ने बुधवार को 8 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को 20 वर्ष के सश्रम करावास व 20500 रूपए जुर्माने से दंडित किया।

अभियोजन के अनुसार वाराणसी जिले के सिगरा थाना क्षेत्र निवासी वादिनी ने सरायख्वाजा थाने में मुकदमा पंजीकृत करवाया कि वह अपनी 8 वर्षीय पुत्री के साथ सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र में अपने रिश्तेदारी में 14 जून 2020 को शादी में शामिल होने के लिए आई थी जहां उसके तलाकशुदा पति व उनके भाई की साजिश में आकर राजू अग्रहरि ने उसकी 8 वर्षीया बेटी के साथ बलात्कार किया। जिसकी शिकायत करने पर उसके पति ने आरोपी को भगा दिया और वादिनी को मारा पीटा।

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