नैनीताल , नवम्बर 17 -- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने देहरादून के रानीपोखरी स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज प्रकरण में प्रधानाचार्या आरती चितकारिया के पद पर बने रहने के निर्देश दिए हैं जबकि आरोपी शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश शिक्षा निदेशक को दिए हैं।

प्रधानाचार्य श्रीमती चितकारिया की याचिका पर सोमवार को मुख्य न्यायाधीश जी नरेंदर और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में सुनवाई हुई।

याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि कुछ समय पहले वह विद्यालय के प्रधानाचार्य के पद पर तैनात हुईं और उन्होंने शिक्षा में सुधार के लिए विद्यालय में महत्वपूर्ण कदम उठाए। इससे शिक्षक नाराज हो गए और उनके खिलाफ कई आरोप लगाये गये।

आरोप है कि यह लड़ाई सड़क पर आ गई और शिकायत पर शिक्षा महकमे की ओर से एक तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। कमेटी ने आरोपों की जांच की पर कोई आरोप साबित नहीं हुआ।

याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि इसके बावजूद कमेटी ने शिक्षकों के साथ ही प्रधानाचार्य के स्थानांतरण की संस्तुति कर दी।

इसे प्रधानाचार्य श्रीमती चितकारिया ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी।

आज शिक्षा निदेशक मुकुल सती अदालत में पेश हुए। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता नवनीश नेगी ने बताया कि अदालत ने उन्हें निर्देश दिए कि प्रधानाचार्य पद पर बनी रहेंगी जबकि आरोपी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए। अदालत ने कार्रवाई रिपोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं।

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