जालंधर , नवंबर 08 -- पंजाब के जालंधर में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में 12 नवंबर को एक पासपोर्ट अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह अदालत उन आवेदकों की सहायता करेगी जिनके पासपोर्ट मामले अपूर्ण अनुपालन या अन्य कारणों से लंबित हैं।
क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी यशपाल ने शनिवार को बताया कि इस पहल का उद्देश्य उन सभी श्रेणियों के आवेदकों को सुविधा प्रदान करना है, जिन्होंने 31 अगस्त, 2025 को या उससे पहले पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था और जिनके आवेदन अभी तक हल नहीं हुए हैं। इस मानदंड को पूरा करने वाले आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित तिथि को सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे के बीच क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में अपने मामलों के शीघ्र निपटान के लिए सभी प्रासंगिक दस्तावेज लेकर आयें।
श्री यशपाल ने इस बात पर ज़ोर दिया कि विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट आवेदनों को संसाधित करने के लिए किसी भी निजी एजेंसी या बिचौलिए को अधिकृत नहीं किया है। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि वे केवल विदेश मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही आवेदन करें और एजेंटों से संपर्क करने से बचें।
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