जालंधर , जनवरी 30 -- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जालंधर यात्रा के मद्देनजर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट-सह-अतिरिक्त उपायुक्त (स) अमनिंदर कौर ने जालंधर ज़िले को एक फरवरी तक 'नो फ़्लाइंग ज़ोन' घोषित किया है।

जिला मजिस्ट्रेट ने शुक्रवार को आदेश जारी कर 30 जनवरी से एक फरवरी 2026 तक जालंधर ज़िले को 'नो फ़्लाइंग ज़ोन' घोषित किया है। आदेशों के अनुसार, ज़िले की सीमा के अंदर किसी भी तरह के सिविल रिमोट/पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम/ड्रोन/हेलीकॉप्टर (भारत के माननीय प्रधानमंत्री और दूसरे हेलीकॉप्टर/एयरक्राफ्ट को छोड़कर) वगैरह की उड़ान पर रोक लगा दी गयी है। यह आदेश एक फरवरी, 2026 तक लागू रहेगा।

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