नैनीताल , दिसम्बर 24 -- उत्तराखंड में नैनीताल के जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी का शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश दिए हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल को एक पीड़ित व्यक्ति ने शिकायत की कि देवीदत्त निवासी डालकन्या गोनियारो तहसील धारी, नैनीताल हाल निवासी गंगा सूरजपुर कॉलोनी हरिपुर कलाँ थाना रायवाला जिला देहरादून द्वारा उसे जान से मारने की धमकी दी गई और लाइसेंसी बंदूक से हवा में फायर किया गया।

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून से आरोपी के संबंध में रिपोर्ट मांगी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी आपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। आरोपी जेल भी जा चुका है। यही नहीं मादक द्रव्य अधिनियम के तहत भी न्यायालय से दोष सिद्ध है।

इसके बाद जिलाधिकारी ने निरस्तीकरण की कार्रवाई करते हुए कहा कि शस्त्र लाइसेंस किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार नहीं, बल्कि एक सशर्त विशेषाधिकार है, जो केवल ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जा सकता है जिसका आचरण समाज एवं लोक-शांति के लिए खतरा न हो।

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