भरतपुर , दिसम्बर 11 -- राजस्थान में डीग जिले की एक अदालत ने जानलेवा हमले के करीब 11 वर्ष पुराने मामलेे में छह आरोपियों को गुरुवार को दोषी करार देते हुए पांच पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमराज गौड़ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सभी साक्ष्यों एवं दस्तावेजों का अवलोकन करने के बादअभियुक्तों भाेवल गुर्जर, राजेश, श्याम, प्रताप, जीतराम और कप्तान को पीड़ित मंशो और बच्चू पर जानलेवा हमले का दोषी मानते हुए उन पर जुर्माना भी किया।

मामले के अनुसार खोह थाना क्षेत्र में 24 अप्रैल 2014 को अभियुक्तों ने मंशो और बच्चू पर लाठी, डंडों से हमला किया साथ ही गोली भी चलाई। जिसके छर्रों से पीड़ितो को गंभीर चोटें आईं।

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