जालंधर , दिसंबर 12 -- पंजाब में जालंधर जिला प्रशासन ने 14 दिसंबर को होने वाले ज़िला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के लिए बनाये गये मतदान केन्द्रों के 200 मीटर के दायरे में अलग-अलग पाबंदियां लगा दी हैं।

अपर जिला मजिस्ट्रेट सह अतिरिक्त उपायुक्त (सामान्य) अमनिंदर कौर द्वारा शुक्रवार को जारी आदेशों के तहत लगाई गई पाबंदियों के अनुसार, कोई भी उम्मीदवार या उसका समर्थक पोलिंग बूथ या पब्लिक/प्राइवेट जगहों पर प्रचार नहीं करेगा और कोई भी व्यक्ति पोलिंग बूथ के पास शोर या हंगामा नहीं करेगा। इसके अलावा, कोई भी व्यक्ति पोलिंग बूथ के 200 मीटर के अंदर सेल्युलर फ़ोन/कॉर्डलेस फ़ोन/वायरलेस सेट/लाउड स्पीकर/मेगाफ़ोन का इस्तेमाल नहीं करेगा। यह आदेश चुनाव ड्यूटी पर तैनात पर्यवेक्षक , प्रशासनिक, पुलिस अधिकारी, ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी, पोलिंग/काउंटिंग से जुड़े सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

जारी आदेशों में यह भी कहा गया है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी, चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार पोलिंग बूथ के 200 मीटर के दायरे में अपना पोलिंग बूथ/टेंट नहीं लगाएगा। इसके अलावा, राज्य निर्वाचन आयोग , जिला चुनाव अधिकारी, जालंधर या ग्राम पंचायत चुनाव क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारा के अलावा कोई भी व्यक्ति अपनी निजी गाड़ी किसी भी पोलिंग बूथ के 200 मीटर के भीतर नहीं ले जाएगा।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित