भीलवाड़ा , नवम्बर 17 -- राजस्थान सरकार ने भीलवाड़ा जिले की पंचायत समिति जहाजपुर की निलंबित प्रधान सीता देवी गुर्जर को उनके पद से हटा दिया है, साथ ही आगामी पांच वर्षों तक किसी भी पंचायती राज संस्था का चुनाव लड़ने के लिए उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया है।

आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को बताया कि यह कार्रवाई राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38(1)(ख) एवं 38(3) के तहत की गयी है। सूत्रों ने बताया कि सीता देवी के खिलाफ प्राप्त शिकायतों की जांच जिला परिषद अजमेर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और बाद में अतिरिक्त जिला कलेक्टर भीलवाड़ा द्वारा की गयी। जांच रिपोर्ट के अनुसार 48 महीने के कार्यकाल में उन्होंने सिर्फ छह बार पंचायत समिति की बैठक बुलाई, जबकि नियमानुसार हर महीने कम से कम एक बैठक आवश्यक है। इस दौरान साधारण सभा की भी केवल चार बैठकें आयोजित हुईं।

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