जम्मू , दिसंबर 22 -- जम्मू- कश्मीर पुलिस ने उधमपुर जिले में एक ड्रग तस्कर से 1.20 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है।
पुलिस सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि पुलिस के अनुसार नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चल रही बड़ी कार्रवाई के दौरान उधमपुर पुलिस ने नशीले पदार्थों से संबंधित कानून (एनडीपीएस अधिनियम) की धारा 68एफ के तहत मामला दर्ज किया है। जब्त की गयी संपत्तियां बांदीपोरा के शालोत संबल निवासी मुहम्मद मकबूल मीर के पुत्र वाहिद मकबूल मीर की हैं। इनमें बांदीपोरा के शालोत क्षेत्र में सर्वे नंबर 344 (इबादी देह) पर आठ मरला भूमि पर निर्मित एक आवासीय मकान और पंजीकरण संख्या वाले दो टिपर वाहन शामिल हैं।
जांच के दौरान वित्तीय दस्तावेजों की विस्तृत जांच और लेन-देन के विश्लेषण से पता चला कि आरोपियों ने नशीले पदार्थों की बिक्री से हुई कमाई से ये संपत्तियां खरीदी थीं। जांच के आधार पर संबंधित सक्षम अधिकारियों ने आज जब्ती का आदेश जारी किया और एनडीपीएस अधिनियम के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है।
इस अभियान के साथ उधमपुर पुलिस द्वारा एनडीपीएस अधिनियम के तहत जब्त की गयी कुल वार्षिक संपत्ति 18.85 करोड़ रुपये तक पहुंच गयी है। जम्मू-कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल केंद्र शासित प्रदेश में नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों, ड्रग पेडलर्स और हवाला लेनदेन या अन्य अवैध वित्तीय गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। इन अभियानों में सख्त कानूनों के तहत संदिग्धों को हिरासत में लेना और अवैध कमाई से प्राप्त संपत्तियों को जब्त करना शामिल है।
पुलिस के अनुसार, मादक पदार्थों की तस्करी, बिक्री और हवाला रैकेट से प्राप्त धन का उपयोग जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बनाए रखने के लिए किया जाता है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित