श्रीनगर , दिसंबर 02 -- जम्मू-कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने गैस एजेंसी का लाइसेंस दिलाने का झूठा वादा करके एक व्यक्ति से कथित रूप से 38 लाख रुपये की ठगी करने के आरोप में एक दंपति के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।

यह आरोप पत्र मंगलवार को श्रीनगर के कोकर बाजार निवासी और वर्तमान में बडगाम की इंद्राबी कॉलोनी में रह रहे ज़ाहिद बशीर शगू और उसकी पत्नी शुगुफ्ता के खिलाफ दायर किया गया है। आरोप पत्र बडगाम के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया।

ईओडब्ल्यू की जाँच के अनुसार, ज़ाहिद शगू ने शिकायतकर्ता से गैस एजेंसी का लाइसेंस दिलाने का वादा करके 38 लाख रुपये लिए थे। बाद में उसने इस सौदे को असली दिखाने के लिए जाली और मनगढ़ंत दस्तावेज़ भी दिये थे। जांच में पाया गया कि ज़ाहिद ने अपनी पत्नी के साथ आपराधिक साजिश रचकर जानबूझकर शिकायतकर्ता को धोखा दिया और फर्जी दस्तावेज जारी किए।

ईओडब्ल्यू ने कहा, "उन्होंने जानबूझकर जाली दस्तावेज जारी करके शिकायतकर्ता को धोखा दिया। यह रणबीर दंड संहिता की धारा 419, 420, 468, 471 और 120-बी के तहत दंडनीय अपराध है।" शाखा ने बताया कि दोनों आरोपी फरार हैं, इसलिए आरोप पत्र अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 512 के तहत दायर किया गया।

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